आज हम आपको Visa बनाने के बारे में बताने वाले है कई लोगो को वीसा बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्युकी उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं होती पर अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप बहुत ही आसानी से अपने लिए किसी भी प्रकार का वीसा बना सकते है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में हम बताने वाले है.
अगर आपको किसी भी काम के लिए या नौकरी आदि के लिए अन्य देश में जाना है तो आपको इसके लिए वीसा की जरुरत होती है उसके माध्यम से ही आप किसी भी देश में जा सकते है और वहां पर रह सकते है व सभी कार्यो के लिए अलग अलग प्रकार के वीसा होते है व कौनसा वीसा किस कार्य के लिए दिया जाता है इसके बारे में हम आपको बता रहे है व वीसा कैसे बनाते है इसके बारे में भी बता रहे है.
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Visa कैसे बनाये
अगर आप वीसा बनाना चाहते है तो उससे पहले आपको इसके बारे में पता होना जरुरी है की वीसा कितने प्रकार का होता है.
- Business Visa
- Employment Visa
- Immigrant Visa
- Journalist Visa
- Marriage Visa
- Medical Visa
- Research Visa
- Students Visa
- Tourist Visa
- Transit Visa
- X-entry Visa etc
VISA कब बनाया जाता हैं
अब हम सभी प्रकार के वीसा के बारे में आपको विस्तार से बता रहे है की कौनसा वीसा कब बनाया जाता है व यह किस प्रकार से काम आता है.
1 BUSINESS VISA
अगर कोई व्यक्ति दुसरे देश मे अपना व्यापार ( business ) करना चाहता हैं तो उसके लिये Business Visa Provide किया जाता है.
Visa बनाने के लिये आपको अपना प्रपोजल लेटर दिखाना जरुरी हैं और Business से सम्बन्धित अन्य कागजाद भी दिखाने पडते हैं। साथ ही आपको कुछ सवाल पुछे जा सकते हैं उसके सही उत्तर देने होगे जैसे कि आप विदेश मे व्यापार क्यु करना चाहते है, किस जगह पर व्यापार करेगे, व्यापार का खर्च कहा से लाओगे इत्यादि.
इस Visa की Validity 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है.
2 EMPLOYMENT VISA
ये visa उन लोगो के लिये बनाया जाता हैं जो किसी दुसरे देश मे नौकरी करना चाहता हैं चाहैं वो सरकारी नोकरी हो या Private नौकरी हो । इस visa को बनाने के लिये आपके पास अपनी नौकरी से जुडे कागजात होना अनिवार्य हैं आप Government या Private Company से भी कागजात बना सकते हो.
इसकी Visa की validity आपकी नौकरी पर निर्भर करती हैं.
3 IMMIGRANT VISA
अगर कोई व्यक्ति किसी दुसरे देश मे बसना चाहता हैं या वहा की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हैं तो उनको ये visa दिया जाता है.
ये visa देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता हैं दुसरा देश उस व्यक्ति को नागरिकता देगा या नही । अगर दुसरा देश उस व्यक्ति को नागरिकता देने के लिये स्वीकृति देता हैं तो ही Immigrant visa दिया जाता हैं.
4 JOURNALIST VISA
photographer, journalist एवं Movies बनाने वाले लोग या Media के लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिये journalist visa बनाया जाता है.
5 MARRIAGE VISA
अगर कोई व्यक्ति दुसरे देश की लडकी से शादी करना चाहता हैं और उसे अपने देश बुलाना चाहता है तो उसके लिये marriage visa बनाया जाता है.
जैसे – भारतीय लडका अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता हैं तो उसके लिये marriage visa बनाया जायेगा परन्तु इस visa को बनाने के लिये लडकी को भी अमेरिका की भारतीय एंबेसी मे जाकर इस visa के लिये apply करना पडता है.
6 MADICAL VISA
ये visa उन मरीजों के लिये बनाया जाता हैं जो विदेश मे अपना इलाज कराना चाहते हैं इसके लिये उनके पास खुद के देश के किसी भी बडे अस्पताल का certificate होना अनिवार्य है। एवं विदेश मे किस जगह इलाज करवाया जायेगा इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य है.
7 RESEARCH VISA
ये visa प्रोफेसर, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक आदि लोगो को विदेश जाने के लिये दिया जाता हैं अगर वे किसी सरकारी कार्य से विदेश किसी शोध या परिक्षण के लिये जाते हैं तो उनको research visa दिया जाता है.
8 STUDENT VISA
ये visa सिर्फ उन विधार्थीयो के लिये होता हैं जो अध्ययन या किसी प्रोफेशनल कोर्स आदि के लिये विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए student visa बनाया जाता है। इस visa की validity विधार्थी के अध्ययन पर निर्भर करती है.
9 TOURIST VISA
अगर कोई व्यक्ति मात्र घुमने के लिए विदेश जाना चाहता हैं तो उसके लिये tourist visa बनाया जाता है। ये visa होने पर आप दुसरे देश में सिर्फ घुमने के अलावा कुछ नही कर सकते।सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले सऊदी अरब हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था.
10 ANSIT VISA
ये Visa उन लोगो के लिए बनाया जाता हैं जो कुछ घन्टो के लिये विदेश जाना चाहते हो चाहैं वो किसी भी काम से विदेश जा रहे हो उनके लिये Transit Visa बनाया जाता है
ये Visa के लियेआवेदन करते समय आपको कॉन्फोर्म Return Ticket भी दिखानी पड़ती हैं.
11 E-ENTRY VISA
अगर कोई व्यक्ति दुसरे देश मे रहने लग जाता हैं या वहा की नागरिकता स्वीकार कर लेता हैं और उसके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य वापिस अपने देश आ कर रहना चाहता हैं तो उनके लिये X-Entry Visa बनाया जाता है.
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हमें उम्मीद हैं की आपको हमारे द्वारा बतायी गयी जानकारी visa कैसे बनाये जरूर पसंद आयी होगी व अगर आप इससे सम्बंधित कोई सवाल आदि पूछना चाहते हैं तो आप हमे comment कर सकते हैं व जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसको social media पर share भी जरूर करे ताकि अन्य लोगो को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके.