आज हम PMKYM यानी की pradhan mantri shram yogi mandhan yojana के बारे में बात करने वाले है यह योजना भारत सरकार के द्वारा जारी की गयी है व इस योजना के माध्यम से सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को सीधा लाभ प्रदान करेगी इससे व्यापार के क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है.
अगर आप व्यापारी है या आपका कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है तो आपको लिए PMKYM योजना बेहद ही लाभदायक व यपयोगी हो सकती है उस योजना में आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते है व इसके लाभ क्या क्या होंगे इनके बारे में आज के आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी बताएँगे.
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PMKYM क्या है
PM Karam Yogi Mandhan Yojana को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 मई 2019 को लांच किया गया था व इस योजना का मुख्य उद्देश्य है की छोटे व्यापारी व दुकानदारों को पेंशन देना, इस योजना के द्वारा 60 वर्ष के बाद उक्त व्यक्तियों को 3000 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी.
अपने कई बार देखा होगा जहां पर वृद्ध व्यक्ति दूकान अदि चलाते है व कई लोग बढ़ती उम्र के कारण व्यापार नहीं चला पाते ऐसे में उनको सरकार पेंशन मुहैया करवाएगी जिससे की उनको आर्थिक तंगी से न गुजरना पड़े व व्यापार में नुकसान आदि होने के बाद भी उनकी आजीविका सही तरीके से चलती रहे.
यह योजना किसानो और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी क्युकी उन्हें बढ़ती उम्र में पेंसन का सहारा प्राप्त होगा जिसके कारण उन्हें प्रतिमाह सरकार की तरफ से 3000 रूपए की पेंशन सीधे बैंक के माध्यम से भेज जायेगी.
pradhan mantri shram yogi mandhan yojana से जुड़े तथ्य
अब हम आपको प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के जुड़े कुछ जरुरी तथ्य के बारे में बता रहे है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है.
- इस योजना के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते है व 60 वर्ष की उम्र के बाद सरकार उन्हें पेंशन मुहैया करवाएगी.
- इस योजना का लाभ छोटे व्यापारियों के साथ में छोटे व सीमांत किसानो को भी दिया जायेगा.
- प्रधानमंत्री करम योगी योजना का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तीय पोेषित किया गया है.
- PMKYM में सभी आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेगे.
- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी.
- इस योजना के लाभर्थियो को प्राप्त होने वाली पेंशन सीधे बैंक खाते के माध्यम से भेजी जाएगी.
PM Karam Yogi Yojana के लिए दस्तावेज
अगर आप प्रधानमंत्री करम योगी योजना में आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरुरी है उसके माध्यम से ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते है इसके लिए निम्न प्रकार के दस्तावेज होने आवश्यक है.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी जरुरी है.
- इस योजना में वो ही व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनके व्यापार भारत में है.
- जो व्यक्ति भारत के बाहर छोटा बड़ा कारोबार अदि करते है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना जरुरी हैं.
- आपके पास GST पंजीयन संख्या होनी अनिवार्य है.
- आपके पासपोर्ट फोटो नवीनतम.
अगर आपके पास में निम्न प्रकार के दस्तावेज है तो उसके बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है व इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.
प्रधानमंत्री करम योगी योजना में आवेदन कैसे करें
अब हम आपको इस योजना में आवेदन कैसे करते है इसके बारे में जानकारी दे रहे है अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है.
- अब आपके सामने इसका homepage खुलने पर आप वहां पर Scheme पर क्लिक कर के Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana पर क्लिक करें.
- अब आपको click here to apply का विकल्प मिलेगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना हैं.
- अब आपको ‘Self Enrollment (using mobile number & OTP)” या “CSC VLE (using CSC connect)’ में से एक विकल्प को चुनना है.
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है व Proceed पर क्लिक करना है.
- अब आपके फोन में एक OTP प्राप्त होगा उसको आप यहां पर डाल दे.
- अब आपको नाम, ईमेल व कैप्चा कोड डालने के लिए कहा जायेगा आप वो जानकारी डाल दे.
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उसमे आपको सभी मांगी गयी जानकारी सही सभी भर लेनी है.
- अब आप फॉर्म को submit कर दे.
इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है व इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.
व्यापारियों और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए पेंशन
इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता देते है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरुरी है व यह जानकारी आपके लिए भविष्य में बहुत उपयोगी भी हो सकती है.
- प्रत्येक लाभार्थी के 60 वर्ष के होने के पश्चात निश्चित राशि 3000 रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जायेगे.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को मासिक 55 का अंशदान करना होगा.
- इस योजना में दी जाने वाली पेंशन भारतीय जीवन बीमा LIC के माध्यम से दी जाएगी.
- इस योजना का लाभ उन्ही व्यापारियों को दिया जायेगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है.
- इस योजना में भारत के सभी व्यापारी आवेदन कर सकते हैं.
PMKYM HelpLine
अगर आपको प्रधान मंत्री करम योगी मान धन योजना से संबधित किसी प्रकार की शिकायत हो या आप किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते है जिसके बारे में हम आपको जानकारी बता रहे है.
संयुक्त सचिव और महानिदेशक
(श्रम कल्याण)
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
हेल्पलाइन: 1800 267 6888
ई-मेल: vyapari@gov.in: shramyogi@nic.in
निम्न तरीके से आप इनके अधिकारियो से संपर्क कर सकते है इसके लिए आप इनके कार्यालय जा सकते है या आप कॉल कर सकते है अथवा ईमेल आदि के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं.
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इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको PMKYM क्या है व pradhan mantri shram yogi mandhan yojana योजना में आवेदन कैसे करते है इसके बारे में जानकारी बताने का प्रयास किया है हमे उम्मीद है की आपको हमारी बताई जानकारी पसंद आयी होगी अगर आप इससे संबधित किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहो तो कमेंट कर सकते हैं.