नमस्कार मित्रो आज हम आपको भारत में कितने अनुच्छेद है एवं भारत के मौलिक अधिकार कौन कौनसे है इसके बारे में बताने वाले है अक्सर ज्यादातर लोगो को इसके बारे में पता नही होता की भारत में कितने अनुच्छेद और मौलिक अधिकार है तो ऐसे में यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है इसमें हम आपको भारत के मौलिक अधिकारों से जुडी बेहद ही खास जानकारी बताने वाले है.
हाल में हर एक भारतीय व्यक्ति को अनुच्छेद एवं मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना बहुत ही जरुरी है अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो ऐसे में आपको अनुच्छेद के बारे में विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए अगर आप अनुच्छेद और मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते है तो भारत में कितने अनुच्छेद है एवं भारत के मौलिक अधिकार कौन कौनसे है यह आर्टिकल ध्यान से पढ़े.
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भारत में कितने अनुच्छेद है
भारत में कुल 395 अनुच्छेद है एवं इन्हें 22 भागो में निहित किया गया है इसके साथ ही इसमें 12 अनुसूचियां है एवं 26 नवंबर, 1949 में इसे अपनाने के बाद अब तक इसमें लगभग 103 बार संशोधन किया गया है और संसद में अब तक कुल 126 संशोधन विधेयकों पेश किये गये है व भारत के केंद्रीय कार्यपालिका का सवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है.
सविधान की धारा 79 के अनुसार भारत में केंद्रीय संसद में राष्ट्रपति अर्थात दो सदन होते है जिसमे से राज्य के लिए राज्यसभा होता है वही लोगो के सदन को लोकसभा माना जाता है वही सविधान की धरा 74 (1) में यह स्पष्ट लिखा गया था की भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने व राष्ट्रपति की मदद के लिए एक प्रमुख व्यक्ति होगा जो की प्रधानमंत्री है.
- भाग 1 – संघ और उसके क्षेत्र ( अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 )
- भाग 2 – नागरिकता ( अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 )
- भाग 3 – मूलभूत अधिकार ( अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 )
- भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्त्व ( अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 )
- भाग 4A – मूल कर्तव्य ( अनुच्छेद 51A )
- भाग 5 – संघ ( अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 )
- भाग 6 – राज्य ( अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 )
- भाग 7 – संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित ( अनु़चछेद 238 )
- भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र ( अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 )
- भाग 9 – पंचायत ( अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O )
- भाग 9A – नगरपालिकाएँ ( अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG )
- भाग 10 – अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ( अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A )
- भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध ( अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 )
- भाग 12 – वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद ( अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A )
- भाग 13 – भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ( अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 )
- भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ ( अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 )
- भाग 14A – अधिकरण ( अनुच्छेद 323A से अनुच्छेद 323B )
- भाग 15 – निर्वाचन ( अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329A )
- भाग 1 – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध ( अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 )
- भाग 17 – राजभाषा ( अनुच्छेद 343से अनुच्छेद 351 )
- भाग 18 – आपात उपबन्ध ( अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 )
- भाग 19 – प्रकीर्ण ( अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 )
- भाग 20 – संविधान का संशोधन
- भाग 21 – अस्थाई संक्रमणकालीन ( अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 )
- भाग 22 – संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ( अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 )
भारतीय की अनुसूचियाँ
भारत में कुल 12 अनुसूचियाँ है एवं सभी अनुसूचियों का महत्त्व अलग अलग होता है ऐसे में हम आपको भारत की सभी अनुसूचियों के बारे में बता रहे है जिनके बारे में आपको पता होना बेहद आवश्यक है यह अनुसूचियाँ निम्न प्रकार से है.
- पहली भारतीय अनुसूची – राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है.
- दूसरी भारतीय अनुसूची – भाग-क : राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वेतन-भत्ते, भाग-ख : लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के वेतन-भत्ते आदि, भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भाग-घ : भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते आदि.
- तीसरी भारतीय अनुसूची – इस अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है.
- चौथी भारतीय अनुसूची – इस अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान दिया हुआ है.
- पांचवीं भारतीय अनुसूची – इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है.
- छठी भारतीय अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है.
- सातवीं भारतीय अनुसूची – यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है.
- आठवीं भारतीय अनुसूची – यह अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची के बारे में है.
- नौवीं भारतीय अनुसूची – इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है.
- दसवीं भारतीय अनुसूची – इसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है.
- ग्यारहवीं भारतीय अनुसूची – यह पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है.
- बारहवीं भारतीय अनुसूची – यह नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में है.
भारत के मौलिक अधिकार
भारत के सभी नागरिको को भारतीय संविधान में कई प्रकार के अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गये है जिनका भारतीय नागरिक जरुरत पड़ने पर इस्तमाल कर सकते है ऐसे में भारत के हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने मेनका मामले में अपने फैसले के बारे में पुष्टि करते हुए अनुच्छेद 21 के भाग में निम्न अधिकारों की घोषणा की है.
- धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28
- शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार : 32
- संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30
- समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18
- स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22
यह सभी मौलिक अधिकार है जो की भारत के सभी लोगो को भारत के सविधान से प्राप्त हुए है व कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपने मौलिक अधिकारों का इस्तमाल कर सकते है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का पालन करने व उपयोग करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है.
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Calculation – इस आर्टिकल में हमने आपको भारत में कितने अनुच्छेद है व भारत के मौलिक अधिकार की जानकरी देने का प्रयत्न किया है हमे उम्मीद है की आपको भारतीय अनुच्छेद के बारे में दी गयी जानकारी उपयोगी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर साथ शेयर जरूर करें व इससे जुड़ा आप किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते है तो आप हमे कमेंट करके बता सकते है.